दिल्ली-NCR में फिर जहरीली हुई हवा… GRAP-IV लागू, इन कामों पर रहेगी पाबंदी – CAQM invoked GRAP IV measures in Delhi NCR due to high pollution levels ntc


दिल्ली-NCR में एक बार फिर हवा जहरीली हो गई है. इसके चलते प्रदूषण के लिए बनाई गई केंद्र सरकार की समिति ने GRAP की स्टेज IV लागू कर दिया है. इसके तहत दिल्ली-एनसीआर में कई प्रतिबंध बढ़ा दिए गए हैं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा आदेशों के अनुसार, GRAP चरण-IV और चरण-III वर्तमान में दिल्ली में क्रमशः 400 और 350 के AQI स्तरों पर NCR में शुरू होता है.

CPCB द्वारा प्रदान किए गए दैनिक AQI बुलेटिन के अनुसार, आज बुधवार को दिल्ली का AQI दिन के लिए 386 रहा, यानी ‘बहुत खराब’ श्रेणी (AQI 301-400 के बीच). 

GRAP पर CAQM उप-समिति ने पाया कि दिल्ली का एक्यूआई जो 14.01.2025 (कल) को 275 दर्ज किया गया था, 15.01.2025 (आज) को घने कोहरे की स्थिति और कम तापमान के कारण प्रदूषकों के फैलाव के लिए बेहद कम मिक्सिंग हाइट और वेंटिलेशन गुणांक के कारण तेजी से बढ़ रहा है. 

उप-समिति ने वायु गुणवत्ता परिदृश्य का आगे विश्लेषण किया और पाया कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण प्रदूषक सांद्रता की तेजी से बढ़ती प्रवृत्ति के कारण शाम 5:00 बजे एक्यूआई बढ़कर 393 और शाम 6:00 बजे 396 हो गया है. आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा पूर्वानुमानित वायु गुणवत्ता सूचकांक के 400 अंक को पार करने की संभावना है. 

उप-समिति तदनुसार पूरे एनसीआर में संशोधित जीआरएपी के चरण-III के अनुसार 9-सूत्रीय कार्य योजना और चरण-IV के अनुसार 7-सूत्रीय कार्य योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लेती है, ताकि क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोका जा सके. 

GRAP-IV लागू होने के बाद इन कामों पर रहता है प्रतिबंध

1. सभी प्रकार के ट्रकों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध. 
2. केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े ट्रकों को छूट दी जाएगी. 
3. सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं, इसमें विकास परियोजनाएं भी शामिल हैं. 
4. सभी स्कूलों में कक्षाएं हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और फिजिकल) में संचालित होंगी. 
5. सरकारी कार्यालय 50% क्षमता पर काम करेंगे. कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था की जा सकती है.



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